Mangolpuri News: यारों दा अड्डा में चल रहा था अश्लील डांस, परोसी जा रही थी शराब, रिकॉर्ड किया तो पुलिस वालों को ही पीटा डाला



New Delhi:दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित यारों दा अड्डा नाम के रेस्टोरेंट में अश्लील डांस और शराब परोसे जाने की शिकायत पर जांच करने पहुंचे स्पेशल स्टाफ के एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। पुलिसकर्मी वहां चल रहे अश्लील डांस को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश की। रेस्टोरेंट कर्मियों ने मंगोलपुरी थाने के एक हवलदार के सामने उसके साथ मारपीट की। आलाधिकारियों के आदेश पर रेस्टोरेंट मालिक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगोलपुरी थाने में तैनात हवलदार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। मामले की जांच का जिम्मा डीआईयू को सौंप दिया है। गिरफ्तार रेस्टोरेंट मालिक की पहचान खुशी राम के रूप में हुई है। वहीं दो कर्मचारी शंकर लाल और फारूख है। पुलिस ने रेस्टोरेंट से कुछ सबूत, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, शराब की बोतलें और मोबाइल फोन से बनाई कुछ वीडियो जब्त की हैं

पुलिस के मुताबिक बीते शुक्रवार को स्पेशल स्टॉफ में तैनात हेड कांस्टेबल नवीन को हरियाणा मैत्री भवन, मंगोलपुरी के पास यारों दा अड्डा के नाम से एक बार रेस्टोरेंट चल रहा है, जिसमें हरियाणा की अवैध शराब परोसी जाती है और लड़कियों द्वारा अश्लील डांस किया जाता है। नवीन अपने एक और अन्य साथी हेड कांस्टेबल नरेन्द्र के साथ मौके पर पहुंचा। रेस्टोरेंट में बैठकर नवीन अपने फोन से चुपचाप मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करने लगा। जिसपर रेस्टोरेंट कर्मचारियों की निगाह पड़ गई। मामले की जानकारी मालिक और मैनेजर को दी गई।

नवीन से इस बात को लेकर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो गई। मामला बढ़ता देखकर नवीन ने मंगोलपुरी थाने से हेड कांस्टेबल अजय को सहायता के लिये बुला लिया। लेकिन उसके सामने ही नवीन और उसके साथी की बुरी तरह से पिटाई की। काफी देर बाद मामले को शांत किया गया। शुरूआती जांच में जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि मामला बिल के भुगतान को लेकर था। मगर जब पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

उसमें उनका दावा गलत साबित हुआ। दोनों पुलिस वालों की पिटाई वहां पर चल रही गलत और गैर कानूनी गतिविधियों को मोबाइल कैमरे में कैद करने को लेकर हुई थी। नवीन और नरेन्द्र को तुरंत उपचार के लिये भगवान महावीन अस्पताल भेजा गया। मंगोलपुरी थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 186/353/332/34 आईपीसी  के तहत मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

विज्ञापन

विज्ञापन