शाहीनबाग में बुलडोज़रः कांग्रेस नेता आरफा खान और आप विधायक अमानतुल्लाह को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत


 दिल्ली. दिल्ली के शाहीनबाग में बुलडोज़र चलाने की कार्यवाही का विरोध करने के मामला में कांग्रेस नेता आरफा खान और आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बुलडोज़र कार्यवाही का विरोध करने पर दर्ज केस में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा  दी है. साथ ही दिल्ली हई कोर्ट ने मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी.

दरअसल, मामले में आरोपी कांग्रेस नेता और वकील आरफा खान ने ACMM द्वारा पारित 1 अगस्त, 2022 के समन आदेश और 8 सितंबर, 2022 के विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी. याचिका में मामले में दायर आरोपपत्र और उससे होने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी.  शाहीनबाग इलाके में SDMC की बुलडोज़र कार्यवाही का विरोध करने पर अमानतुल्लाह खान समेत 12 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी. FIR में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान, मो. हेदयातुल्लाह, परवेज आलम खान, सकीना परवीन, आशु खान, मो. जाबिर, अब्दुल वाजिद खान, शबीना खान, शाजिया फैजान, बाबर खान और मो. कासिम को आरोपी बनाया गया था.

शिकायत में आरोप लगाया गया कि जब कर्मचारी और पुलिस कर्मी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए साइट पर मौजूद थे तो ओखला क्षेत्र के आप के विधायक अमानतुल्ला खान ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएमसी के फील्ड स्टाफ को अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी और ड्यूटी में बाधा पहुंचाई थी.


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