Highcourt: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब इस मामले में दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने किया रद्द



पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। गुरु रविदास और संत कबीर जी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में एक याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।

इस मामले में डेरा प्रमुख के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 7 मार्च को जालंधर के पातड़ा में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। जिससे राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। 

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में याची पर प्रवचन देते समय किसी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान पहुंचाने के द्वेष या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई सबूत स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क कि उसकी बातें ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुरूप हैं याचिका के साथ संलग्न विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों से स्पष्ट होता है। एकमात्र मुख्य अंतर यह है कि याचिकाकर्ता ने प्रवचन देते समय स्थानीय बोलचाल के शब्दों का उपयोग किया है। हालांकि यह किसी भी तरह से संत कबीर दास और गुरु रविदास के अनुयायियों के प्रति कोई अनादर, द्वेष या जानबूझकर अपमान का मामला नहीं है। 

उन्होंने आगे कहा कि जिस भाषण की बात हो रही है वह साल 2016 का है. यानी 7 साल पुराना मामला, इतने सालों तक इसकी कोई शिकायत नहीं की गई। अब एक पुराने कमेंट पर शिकायत दर्ज की गई है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पूरे भाषण की बजाय शिकायत किए गए पूरे भाषण का एक हिस्सा निकालकर देखना जरूरी है। 


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