AAP और केजरीवाल को बड़ा झटका, मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत


 दिल्ली : आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए परेशान करनेवाली ख़बर है. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली , शराब कंपनी के प्रबंधक बिनॉय बाबू बिनॉय की जमानत याचिका भी नामंज़ूर कर दी. जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों ने चुनौती दी थी। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर 8 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। हाइकोर्ट ने 30 मई को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

द भारत खबर डॉट कॉम

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