हरियाणा शिक्षा विभाग ने एडमिशन नियमों में किया बदलाव, अब इस उम्र के बच्चे को भी मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला


haryana School News

चंडीगढ़: हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक अहम फैसला लेते हुए उन अभिभावकों की चिंता खत्म कर दी है जो उम्र की बाधा के कारण अपने बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिला पाते थे। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि किसी भी स्कूल में जो भी बच्चे केजी कक्षा में थे, उन्हें 1 अप्रैल 2024 से कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। चाहे उसकी उम्र 6 साल हो या नहीं।


1 साल के लिए दी गई छूट


आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने नियम बनाया था कि 6 साल की उम्र के बच्चे को ही कक्षा 1 में दाखिला मिलेगा, लेकिन अब सरकार ने इस आयु सीमा को 1 साल के लिए खत्म करने का फैसला लेकर अभिभावकों को राहत दी है। हालाँकि, 2024-25 के बाद इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।


नए फैसले से मौजूदा स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि केजी और पहली कक्षा में बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया पहले की तरह ही की जाएगी। यानी 2024-25 के बाद अगले साल केजी कक्षा के बच्चों के लिए कक्षा 1 में दाखिले के लिए उम्र सीमा एक बार फिर चुनौती बनेगी।


बताया जा रहा है कि पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलने की शिकायतें शिक्षा विभाग के पास पहुंच रही थीं। अधिकांश बच्चों की आयु सीमा 6 वर्ष नहीं है। इसके बाद 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है।



निर्धारित तिथि के अनुसार आयु 6 वर्ष होनी चाहिए


राज्य के स्कूलों में केजी से कक्षा 1 तक प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 6 वर्ष होना अनिवार्य है, लेकिन 6 वर्ष की यह आयु सीमा उस तारीख पर भी निर्भर करती है जब बच्चे का जन्म फॉर्म में उल्लिखित तारीख से पहले हुआ हो। स्कूलों में प्रवेश 6 साल का होना चाहिए। फॉर्म में दी गई तारीख के बाद अगर बच्चे की उम्र 6 साल हो जाती है तो उसे पहली कक्षा में एडमिशन नहीं मिल सकता है।



source https://www.nayaharyana.com/2024/03/haryana--govt-change-rule-inadmission-of-class-.html

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