दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के खर्चे को नियंत्रित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि ये एक नीति-आधारित मुद्दा है. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को नियंत्रित करने और चुनाव के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोकने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया.
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