Delhi-Centre Govt Dispute: राजधानी में केंद्र या दिल्ली सरकार की चलेगी? अब संविधान पीठ करेगी फैसला



दिल्ली :  केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों पर नियंत्रण विवाद की सुनवाई अब 5 सदस्यीय सवंधान पीठ करेगी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों वाली संविधान पीठ गठित करने के लिए सहमत हो गया है. दरअसल, दिल्ली सरकार ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है. केंद्र की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करनी की मांग की थी.

इस मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से आज हुई सुनवाई के दौरान पेश हुए अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत जरूरी है. और इसे सूचीबद्ध किया जाना चाहिए. इस पर सीजेआई ने कहा, हम जल्द से जल्द इसे सूचीबद्ध करेंगे.

आपको बता दें कि 28 अप्रैल को केंद्र सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. केंद्र सरकार की याचिका का दिल्ली सरकार ने कड़ा विरोध किया था. 6 मई को कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा था.

द भारत ख़बर

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